कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के दिवाली बोनस के लिए सीएम केजरीवाल ने की बड़ी घोषणा | CM Arvind Kejriwal Made Big Announcement For Diwali Bonus Of Contract Employees




नई
दिल्ली:

दिल्ली
सरकार
ने
अपने
सभी
विभागों
और
एजेंसियों
को
अपना
यहां
आउटसोर्स
कंपनियों
के
जरिए
अनुबंध
पर
तैनात
कर्मियों
को
दिवाली
पर
बोनस
देने
को
कहा
है।
श्रम
विभाग
ने
आउटसोर्स
कंपनियों
के
जरिए
तैनात
कर्मियों
की
शिकायतों
के
बाद
यह
निर्देश
जारी
किया
है।

श्रम
आयुक्त
की
ओर
से
जारी
एडवाइजरी
में
कहा
गया
है
कि
सभी
ठेकेदार
प्रतिष्ठान,
जिन्होंने
लेखा
वर्ष
के
दौरान
किसी
भी
दिन
20
या
अधिक
श्रमिकों
को
तैनात
किया
है,
वह
बोनस
भुगतान
अधिनियम,
1965
के
अंतर्गत
आते
हैं।
उनकी
वैधानिक
जिम्मेदारी
है
कि
वह
अपने
कर्मचारियों
को
बोनस
का
भुगतान
करें।
बताते
चले
कि
दिल्ली
सरकार
के
विभिन्न
विभागों
में
बड़ी
संख्या
में
अनुबंध
पर
कर्मियों
की
तैनाती
की
जाती
है।

श्रम
विभाग
को
विभाग
में
तैनात
कर्मियों
की
तरफ
से
शिकायतें
मिल
रही
थीं
कि
उन्हें
नियोक्ता
कंपनियों
की
तरफ
से
बोनस
जैसी
सुविधाएं
नहीं
मिलती
हैं,
जबकि
बोनस
भुगतान
अधिनियम
1965
के
मुताबिक
बोनस
देने
का
नियम
सभी
निजी
प्रतिष्ठानों
के
अलावा
राज्य
सरकारों
द्वारा
स्थापित
प्रतिष्ठानों
पर
भी
लागू
होता
है,
जिन्होंने
लेखा
वर्ष
के
दौरान
किसी
भी
दिन
20
या
अधिक
श्रमिकों
को
रोजगार
दिया
है।



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