पंजाब सरकार ने प्लास्टिक के खिलाफ जुर्माना किया तय, जानें कितना भरेगा फाइन | Punjab government has fixed fine against single use plastic
October 8, 2022
जालंधर:
पंजाब
सरकार
ने
हाल
ही
में
सिंगल
यूज
प्लास्टिक
पर
बैन
को
लेकर
नोटिफिकेशन
जारी
किया
है।
साथ
ही
आदेशों
का
उल्लंघन
करने
वालों
के
खिलाफ
जुर्माना
भी
तय
किया
गया
है।
सिंगल
यूज
प्लास्टिक
का
सामान
बनाने
वाले
निर्माताओं
पर
पहली
बार
50,000
रुपए
और
दूसरी
बार
1
लाख
रुपए
का
जुर्माना
लगाया
जाएगा।
निर्माता
के
अलावा
अन्य
उल्लंघनकर्ताओं
के
लिए
भी
दंड
निर्धारित
किया
गया
है।
ऐसे
में
अगर
कोई
100
ग्राम
सिंगल
यूज
प्लास्टिक
के
साथ
पकड़ा
जाता
है
तो
उस
पर
2
हजार
रुपए
का
जुर्माना
लगाया
जाएगा।
आधा
किलो
तक
3
हजार
और
एक
किलो
तक
5
हजार
रुपए
देने
होंगे।
1
से
5
किलो
तक
10
हजार
और
5
किलो
से
ज्यादा
पकड़े
जाने
पर
20
हजार
रुपए।
जुर्माना
लगाने
के
लिए
निगम
कमिश्नर
को
अधिकृत
किया
गया
है।