Punjab: स्कूलों को लेकर सख्त सरकार, कायदे नहीं माने तो रद्द होगी मान्यता | Punjab: Government strict regarding schools, recognition will be canceled if rules are not followed


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जालंधर।

राज्य
भर
के
सभी
प्राइवेट,
सीबीएसई,
आईसीएसई
बोर्ड
के
अधीन
एफिलिएशन
लेने
वालों
को
राइट
टू
एजुकेशन
एक्ट
के
तहत
मान्यता
लेनी
अनिवार्य
होती
हैं।
मान्यता
रद्द

हो
जाए,
इसका
उन्हें
विशेष
तौर
पर
ध्यान
रखना
होगा।
इसे
लेकर
शिक्षा
विभाग
और
बोर्ड
की
तरफ
से
सभी
स्कूलों
को
विद्यार्थियों
की
सुविधाओं
को
मुख्य
रखते
हुए
और
मान्यता
देने
से
पहले
जांच
अधिकारियों
को
स्कूलों
में
निरीक्षण
करते
समय
ध्यान
देने
को
लेकर
नियमों

शर्तों
को
सांझा
किया
है।

Punjab schools

फीस
ज्यादा
हुई
तो
होगी
कार्रवाई

इसमें
साफ
तौर
पर
कहा
गया
है
कि
नियम

शर्तें
पूरी

होने
पर
किसी
भी
स्कूल
को
मान्यता
नहीं
मिलेगी।
विभाग
की
तरफ
से
साफ
कहा
गया
है
कि
फीस
में
बढ़ोतरी
नियमों
के
अनुसार
ज्यादा
हुई
तो
कार्रवाई
होगी,
वहीं
किताबें,
वर्दियां
आदि
की
बिक्री
नहीं
हो
सकती
है।
इसके
अलावा
सभी
के
पास
नियमों
के
अनुसार
योग्यता
पूर्ण
करते
हुए
ही
अध्यापक
होने
चाहिए।


पूरी
करनी
होंगी
29
शर्तें

इसे
लेकर
विभाग
ने
जांच
अधिकारी
यानी
कि
उप
जिला
शिक्षा
अधिकारियों
के
लिए
29
शर्तें
पूरी
करने
की
जांच
रिपोर्ट
का
फार्मेट
तैयार
किया
है।
एक
भी
शर्त
पूरी

होने
पर
फाइल
मान्यता
के
लिए
अब
नहीं
भेजी
जा
सकेगी।
सभी
शर्तें
पूरी
करने
की
रिपोर्ट
तैयार
होने
के
बाद
ही
जिला
शिक्षा
अधिकारी
हस्ताक्षर
कर
फाइल
भेजेंगे।
इस
दौरान
अगर
किसी
प्रकार
की
कोई
लापरवाही
रखी
गई
तो
उसे
लेकर
स्कूल
के
साथ-साथ
संबंधित
अधिकारी
पर
भी
कार्रवाई
की
जाएगी।


जांच
अधिकारी
फाइल
भेजने
से
पहले
इन
बातों
का
रखेंगे
ध्यान

  • स्कूल
    प्राइमरी,
    मिडिल,
    हाई,
    सीनियर
    सेकेंडरी
    है
    तो
    उसी
    हिसाब
    से
    प्रोसेसिंग
    फीस
  • शिक्षकों
    और
    दफ्तरी
    कर्मचारियों
    के
    छह
    महीने
    के
    वेतन
    की
    जानकारी।
  • स्कूल
    की
    स्थापना
    तिथि
    से
    संबंधित
    दस्तावेज।
  • स्कूल
    किस
    संस्थान
    के
    अधीन
    है,
    उसके
    सदस्यों
    की
    सूचना
    और
    संविधान
    की
    कापी।
  • स्कूल
    में
    दाखिल
    विद्यार्थियों
    का
    सारा
    ब्यौरा
    ई-पंजाब
    में
    दर्ज
    रिकार्ड
    से
    मेल
    खाता
    है
    या
    नहीं।
  • स्कूल
    की
    जमींन
    अपनी
    है
    या
    नहीं,
    अगर
    लीज
    पर
    है
    तो
    कम
    से
    कम
    30
    साल
    हो
  • स्कूल
    निर्माण
    से
    संबंधित
    नक्शे
    की
    कापी।

पंजाब ने पहली बार 6 महीनों में 10000 करोड़ GST का आंकड़ा पार किया, वित्त मंत्री ने बताया- किस तरह जुटाया संग्रह पंजाब
ने
पहली
बार
6
महीनों
में
10000
करोड़
GST
का
आंकड़ा
पार
किया,
वित्त
मंत्री
ने
बताया-
किस
तरह
जुटाया
संग्रह


  • स्कूल
    इन
    बातों
    को
    रखेंगे
    ध्यान
  • आरटीई
    के
    नियमानुसार
    पढ़ाने
    वाले
    शिक्षकों
    की
    योग्यता
    होनी
    चाहिए।
  • पीडब्ल्यूडी
    विभाग
    की
    तरफ
    से
    बिल्डिंग
    सेफ्टी
    सर्टिफिकेट
    और
    फाटर
    सेफ्टी
    सर्टिफिकेट।
  • स्वच्छ
    पेयजल
    के
    प्रबंध
    और
    लैब
    रिपोर्ट।
  • लड़कों
    और
    लड़कियों
    के
    लिए
    अलग-अलग
    शौचालय।
  • स्कूल
    के
    पास
    खेल
    मैदान
    और
    सामग्री
    की
    जानकारी।
  • स्कूल
    में
    पर्याप्त
    कक्षाएं,
    फर्नीचर,
    विद्यार्थियों
    को
    सैक्शनों
    की
    जानकारी।
  • साइंस
    लैब,
    कम्प्यूटर
    लैब,
    फिजिक्स,
    कैमिस्ट्री
    विषय
    की
    प्रयोगशालाएं
    लाइब्रेरी
    हो।
  • 320
    विद्यार्थियों
    के
    लिए
    एक
    कम्प्यूटर
    लैब,
    640
    के
    लिए
    दो
    और
    960
    तक
    के
    लिए
    तीन
    लैब
    हो।
  • स्कूल
    की
    आमदनी
    और
    खर्चे
    संबंधी
    सीए
    की
    रिपोर्ट।
  • स्कूल
    में
    पंजाबी
    भाषा
    को
    लाजमी
    करना।

English summary

Punjab: Government strict regarding schools, recognition will be canceled if rules are not followed

Story first published: Wednesday, October 5, 2022, 20:31 [IST]



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